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15 दिवस के भीतर कर सकते है आपत्ति दर्ज : मनेन्द्रगढ़ के तीन नजूल भू-खण्डों को पुनः शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू

Praveen Nishee Sat, Dec 6, 2025

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार नगर मनेन्द्रगढ़ स्थित तीन महत्वपूर्ण नजूल भू-खण्डों-क्रमांक 3/10क, 3/10ख और 3/10ग-को पुनः नजूल शासकीय भूमि के रूप में अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी प्रतिवेदन के आधार पर बताया गया है कि वर्ष 2025-26 के आंतरिक नजूल संधारण खसरा में भू-खण्ड क्रमांक 3/10क का क्षेत्रफल 26,550 वर्गफीट, भू-खण्ड क्रमांक 3/10ख का क्षेत्रफल 3,000 वर्गफीट तथा भू-खण्ड क्रमांक 3/10ग का क्षेत्रफल 450 वर्गफीट अभिलेखों में अध्यक्ष भूपेन्द्र क्लब मनेन्द्रगढ़ के नाम दर्ज है। न्यायालय तहसीलदार नजूल द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2024 को नामांतरण पारित होने के बाद भी संस्था ने भूमि का अधिपत्य ग्रहण नहीं किया, वहीं भूपेन्द्र क्लब की ओर से वादी रहे रामानुज अग्रवाल का निधन हो चुका है और वर्तमान में क्लब की कोई विधिक स्थिति अस्तित्व में नहीं है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 70 ग० भू.रा.सं. की धारा 57(1) एवं 57(2) के तहत उक्त भूमि को पुनः नजूल शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किए जाने हेतु अनुशंसा सहित कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस संबंध में आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से आगामी 15 दिनों के भीतर कार्यालयीन समय में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में लिखित दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

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