Advertisment

19th June 2026

BREAKING NEWS

कुछ देर की ख़ामोशी है,फिर शोर आएगा.... तुम्हारा सिर्फ वक़्त आया है, हमारा दौर आएगा....

कलेक्टर हुईं सख्त निर्देश, सुपरवाइजरों को दिया अल्टीमेटम - घर-घर जाकर करें ई-केवाईसी और हितग्राहियों का सत्यापन

जिला शिक्षा अधिकारी से प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ की सौजन्य भेंट, शिक्षा की गुणवत्ता पर हुई चर्चा

मनेन्द्रगढ़ के मधुर अग्रवाल ने सीए परीक्षा उत्तीर्ण कर बढ़ाया नगर का गौरव

98 से गणना कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग, प्रदेशभर में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

: आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का कड़ाई से करें पालन...कलेक्टर

Admin Thu, Oct 12, 2023

मनेंद्रगढ़ ।एमसीबी। कलेक्टर  नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा की लंबित प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जन चौपाल, जन शिकायत, जनदर्शन, पीजी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये।

 विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाने पश्चात् आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील है। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को निर्वाचन में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, जिससे जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास हो। शासकीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के निर्वाचन अभियान या प्रचार में भाग न ले। आदर्श आचार संहिता जिस दिन से लागू होती है उस दिन से सभी अधिकारी - कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते है और उसी के अनुरूप सभी को आचरण रखना है तथा दिये गये निर्देशों का पालन करना है। निष्पक्ष रहना है निष्पक्ष दिखना भी है।

उन्होंने विभिन्न विभागों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् सरकारी संपत्तियों, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों जैसे वृक्ष, बिजली के खम्बे, पुलिया, पाइप लाइन, समस्त प्रकार के प्रचार-प्रसार हटाये जाने के निर्देश देते हुए उनके द्वारा किये गये कार्यवाही की जानकारी निर्वाचन शाखा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए शासकीय संपत्तियों का उपयोग नहीं होना चाहिए। निजी संपत्तियों के उपयोग के लिए संपत्ति धारक से पूर्व अनुमति जरूरी होगी। उन्होंने समय -सीमा के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण, सरकारी वाहनों की वापसी, जिले में स्वीकृत एवं प्रगतिरत, प्रारंभ-अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कोई जनकल्याणकारी कार्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां स्थगित रहेगी। उन्होंने जिले में अधिक से अधिक मतदान हेतु जिले के नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वीप की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्वीप नोडल अधिकारी को निर्देश दिए।

      बैठक में अपर कलेक्टर  अनिल कुमार सिदार, डीएफओ  एल.एन. पटेल, संयुक्त कलेक्टर सी.एस.पैकरा, खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर सहित जिले के समस्त अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित रहे।

विज्ञापन

जरूरी खबरें