: अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा के साथ सुनाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
Admin Fri, Feb 23, 2024
मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस. सी.(पाँक्सो) श्री आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत का आया फैसला जिसमें न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कोटाडोल थाना अंतर्गत 9 दिसम्बर 2020 की थी घटना में पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आशय से उसका व्यपहरण कर दुष्कर्म करने अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा के साथ 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई ।
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